Bihar Board 11th Registration 2024 || Inter Registration Bihar Board 2022-24
Bihar Inter 11th Registration : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ग्यारहवी में अध्धयनरत सभी छात्र /छात्रवो के लिए रजिस्ट्रेशन / पंजीयन करने की तिथि जारी कर दि है | Bihar Inter 11th Registration Form Session 2022-24 के पंजीयन के लिए छात्र अपने स्कूल / कालेज के माध्यम से आवेदन कर सकते है |
जो छात्र OFSS के माध्यम से नामांकन सत्र 2022 - 24 के लिए है उनका 11th Registration Form दिनांक 09 / 11/ 2022 से 30/11 /2022 तक भरा जायेगा |
Bihar Inter 11th Registration Form Session 2022-24 :
एतद् द्वारा राज्य के +2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान, संबंधित विद्यार्थी, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-24 के लिए मान्यताप्राप्त +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में 11वीं कक्षा में (6) OFss के माध्यम से विधिवित नामांकित नियमित कोटि के सभी संकायों में एवं (i) OFSS से विमुक्त संस्थानों के विधिवत नामांकित नियमित कोटि के सभी संकायों में तथा साथ-ही-साथ सभी संस्थानों के स्वतंत्र कोटि के मात्र कला व वाणिज्य संकायों के विद्यार्थियों का उक्त सत्र की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से भरा जाएगा तथा निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा। सभी संकायों हेतु उपरोक्त (i) एवं (ii) के लिए समिति के पोर्टल पर दो अलग-अलग प्रकार के सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किए गए हैं।
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आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें खण्ड 'A' एवं खण्ड 'B' है। खण्ड 'A' में क्रमांक 1 से 17 तक विद्यार्थी का विवरण भरा हुआ है, जो OFSS प्रणाली से नामांकन हेतु उसके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर है। उसमें विद्यार्थी द्वारा कोई छेड़-छाड़/परिवर्तन नहीं किया जाना है। विद्यार्थी द्वारा मात्र खण्ड 'B' में क्रमांक 18 से 34
तक में अंकित विवरणों को अनिवार्य रूप से भरा जाना है। (ii) OFSS से विमुक्त संस्थानों के विधिवत् नामांकित नियमित एवं सभी संस्थानों के स्वतंत्र
कोटि के विद्यार्थी के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें विद्यार्थी
द्वारा अनिवार्य रूप सभी विवरणों को भरा जाना है। 2, स्पष्ट किया जाता है कि सूचीकरण आवेदन भरने एवं इसमें अंकित विवरणी के अनुसार ही विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन भरा जाना है, इसलिए यह आवश्यक है कि सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरने में पूरी सर्तकता बरती जाय, ताकि बाद में इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़े। 3. शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षण संस्थानों में निर्धारित सीट के अनुरूप विधिवत नामांकित नियमित तथा स्वतंत्र कोटि के संगत एवं वैध तथा सही अभ्यर्थित्व वाले छात्र/छात्राओं का ही सूचीकरण इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022-24 के लिए हो और इसमें किसी भी प्रकार की चूक अथवा त्रुटि नहीं होने पाये। बाद में किसी भी तरह के संशोधन/परिवर्तन करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध छात्र/छात्राओं का सूचीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा एवं निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा। जिन शिक्षण संस्थानों की मान्यता/सम्बद्धता रद/निलम्बित/वापस ले ली गई है, वैसे शिक्षण संस्थानों के सूचीकरण/अनुमति आवेदन कदापि नहीं भरा जाएगा।


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7.1 प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा भरे गये एवं हस्ताक्षरित सूचीकरण आवेदन की दो प्रति में से एक प्रति को +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान के पास जमा किया जाएगा एवं दूसरी प्रति पर शिक्षण संस्थान के प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर प्राप्त कर अपने स्तर पर संधारित किया जाएगा। इसके उपरान्त शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने कार्यालय में विधिवत संधारित नामांकन पंजी एवं अन्य संगत अभिलेखों की सभी प्रविष्टियों का मिलान कर आश्वस्त हो लेगें कि विद्यार्थी द्वारा सूचीकरण आवेदन में भरे गये विवरण शिक्षण संस्थान में रक्षित संगत अभिलेखों के बिल्कुल अनुरूप है। 72 शिक्षण संस्थान के प्रधान, जिन विद्यार्थियों का सूचीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाइन भरेंगे और निर्धारित शुल्क जमा करेंगे, उसमें से प्रत्येक विद्यार्थी के ऑनलाइन भरे गए सूचीकरण/अनुमति आवेदन की तीन प्रतियों समिति के वेबसाईट से डाउनलोड कर उसमें से दो प्रति अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ संबंधित छात्र/छात्रा को उपलब्ध करा देंगे और तीसरी प्रति अपने कार्यालय में अभिलेख स्वरूप सुरक्षित रखेंगे। 7.3 शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाइन भरे गए सूचीकरण/अनुमति आवेदन की दो प्रति, जो प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ विद्यार्थी को दिया जाएगा, उसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो, तो संबंधित विद्यार्थी वांछित संशोधन कर अपने हस्ताक्षर के साथ पुनः शिक्षण संस्थान के प्रधान को संशोधन कराने हेतु एक प्रति उपलब्ध करा देंगे और एक प्रति पर संस्थान का हस्ताक्षर मुहर प्राप्त कर अपने पास रख लेंगे। 7.4 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कराये गये संशोधित सूचीकरण आवेदन प्रपत्र के आधार पर शिक्षण संस्थान के प्रधान समिति के पोर्टल पर वांछित संशोधन करते हुए दिनांक 30.11.2022 तक ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरेंगे एवं शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे, जिसका लिंक समिति के वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर उपलब्ध रहेगा।
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सूचीकरण कराने वाले नियमित कोटि के कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए :
ऐसे विद्यार्थी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना अथवा अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड यथा-सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई०/बिहार शिक्षा संस्कृत बोर्ड/मदरसा बोर्ड इत्यादि से 1010/माध्यमिक/मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हों एवं OFSS के माध्यम से सत्र 2022-24 में 11वीं कक्षा में विधिवत नामांकित होकर नियमित विद्यार्थी के रूप में इन्टरमीडिएट वार्षिक परी 2022-24 में शामिल होना चाहते हों, उनका सूचीकरण नियमित कोटि के परीक्षार्थी के रूप में होगा। ऐसे परीक्षार्थी यदि सत्र 2022-24 में नामांकन के आधार पर इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2024 अथवा आगामी वर्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने का लक्ष्य रखते हैं, तो उन्हें इसी सत्र 2022-24 में अनिवार्य रूप से सूचीकरण कराना होगा। सत्र 2022-24 के नामांकन के आधार पर आगामी सत्र 2023-25 के लिए सूचीकरण नहीं कराया जा सकेगा। सत्र 2023-25 में सूचीकरण कराये जाने हेतु उन्हें पुनः विहित प्रक्रियानुरूप उक्त सत्र (2023-25) में ग्यारवीं कक्षा में नामांकन कराना होगा। सूचीकरण की वैधता मात्र तीन परीक्षा सत्रों के लिए होगा।
9. स्वतंत्र (Private) कोटि के विद्यार्थियों के संबंध में :
इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र-2022-24 में स्वतंत्र कोटि के रूप में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का सूचीकरण आवेदन प्रपत्र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान उपर्युक्त कंडिका 7 में निर्दिष्ट निदेश के आलोक में दिनांक 09.11.2022 से दिनांक 30.11.2022 तक की अवधि में ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरेंगे एवं निर्धारित शुल्क जमा करना सनिश्चित करेंगे, जिसका लिंक समिति के वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर उपलब्ध रहेगा। 9.1 स्वतंत्र कोटि के परीक्षार्थियों के मामले में विद्यार्थी के निवास स्थान वाले जिले के सक्षम पदाधिकारी से निर्गत उस जिला का आवासीय प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य होगा। 9.2 स्वतंत्र कोटि के ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10% की परीक्षा में उत्तीर्ण हों, मात्र कला अथवा वाणिज्य संकाय में सम्मिलित होने हेतु सूचीकरण करा सकते है। 9.3 स्वतंत्र कोटि के छात्र के लिये प्रावधान है कि वे 109ी की परीक्षा की उत्तीर्णता के तीसरे वर्ष में इन्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु छात्राओं के लिये इसमें एक वर्ष की छट है। अर्थात् छात्र 10वीं की परीक्षा की उत्तीर्णता के तीसरे वर्ष में, यानी-जो छात्र मैट्रिक/10" की परीक्षा 2021 में या इसके पूर्व एवं छात्रा 2022 में या इसके पूर्व उत्तीर्ण हुई हैं, व
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10. व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए :
व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सत्र 2022-24 के लिए नामांकित नियमित विद्यार्थी ही सचीकरण कराने की पात्रता रखते हैं। विद्यालय प्रधान निर्धारित सीट के अन्तर्गत ही विद्यार्थी का सूचीकरण आवेदन एवं शुल्कादि ऑनलाइन जमा करेंगे। व्यवसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए सूचीकरण आवेदन प्रपत्र समिति के वेबसाइट पर अपलोड है। 10.1 व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान Bihar Inter 11th Registration Form Session 2022-24
नहीं है।
10.2 अन्य सभी शर्ते वही रहेंगी, जो सामान्यतः इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से की जाने वाली कार्रवाई:
11. जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिला में अवस्थित मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों/ महाविद्यालयों के प्रधानों की बैठक आहूत कर उन्हें विद्यार्थियों का सूचीकरण निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कराये जाने हेतु सभी नियमों से अवगत कराते हुए उसका दृढ़ता से अनुपालन करने के संबंध में निदेशित करेंगे।
12. वर्तमान सत्र 2022-2024 के लिए मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/+2 विद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन OFSS के माध्यम से किया गया हो और किसी कारणवश महाविद्यालय/+2 विद्यालय की मान्यता निलंबित/ रद की गई हो और सूचीकरण की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में कोई मामला सामने आता हो, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्व की भाँति किसी निकट के मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/+2 विद्यालय से निलम्बित/रद्द वाले महाविद्यालय/+2 विद्यालय के विद्यार्थियों को सम्बद्ध कर ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरवाने एवं तत्संबंधी शुल्क जमा कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए समिति को भी प्रतिवेदित करेंगे।
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